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जैक्लीन फर्नांडीस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर खारिज नहीं हुई

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जैक्लीन फर्नांडीस को कानूनी मुश्किलें

जैक्लीन फर्नांडीस: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैक्लीन फर्नांडीस को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री द्वारा एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अनीश दयाल ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया है, जिससे अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।


अभिनेत्री ने आरोपों का किया था खंडन

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में हाईकोर्ट ने जैक्लीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। इस दौरान अभिनेत्री ने कहा था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जबकि अप्रैल 2025 में ईडी ने उनकी सात करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली थी।


मामले का सारांश

जैक्लीन पर आरोप है कि वह ठग सुकेश से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं। इसके साथ ही उन पर सुकेश से महंगे उपहार प्राप्त करने का भी आरोप है, जिसमें गाड़ियां, गहने और अन्य लग्जरी सामान शामिल हैं। ईडी का मानना है कि ये महंगे उपहार तब दिए गए जब वह सुकेश के साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल थीं।


ईडी की चार्जशीट में क्या है?

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, सुकेश ने जैक्लीन को 5 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक के उपहार दिए थे, जिसमें 9 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की पारसी बिल्ली भी शामिल है। हालांकि, अभिनेत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन आरोपों को झूठा बताया और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।


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